आचार संहिता के बाद 22 कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध, प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों व समर्थकों को रखना होगा ध्यान

Date: 2024-03-18
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बागपत
आमचुनाव के लिए दो दिन पूर्व जारी कार्यक्रम के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है, जिसके तहत वाहनों और बैठकों में लाउडस्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही दी जाएगी। 

इसके बाद आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। इसके साथ ही किसी भी वाहन पर किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगाया जा सकेगा। केवल राजनैतिक दलों के पदाधिकारी रिटर्निंग आफिसर से अनुमति लेकर ही अपनी गाड़ी पर  झंडे का प्रयोग कर सकेंगे।

सरकारी वाहन का राजनीतिक कार्य में नहींं होगा प्रयोग

आदर्श आचार संहिता के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकेगा ,अगर ऐसा होता है, तो इसे भी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्रियों को मिले ऑफिशियल वाहनों का प्रयोग अब राजनैतिक कार्यों के लिए नहींं हो सकेगा।

लाउस्पीकर के लिए लेनी होगी अनुमति

किसी भी दशा में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग निषेध किया गया है।किसी भी जुलूस व रैली के लिए जगह, समय और रुट का निर्धारण पहले से करके पुलिस प्रशासन से अनुमति लेना भी अनिवार्य है।बिना पूर्व सूचना के किसी भी जुलूस व रैली को अनुमति नहीं दी जाएगी।

100 मीटर के दायरे में प्रचार नहीं

पोलिंग स्टेशनों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की चुनावी मीटिंग, कन्वेसिंग, कोई भी आपत्तिजनक कार्य या कोई भी कैम्पेनिंग करने की अनुमति नही होगी। निर्वाचन के दौरान शराब का वितरण नहीं किया जा सकेगा। नॉमिनेशन के दौरान केवल 3 वाहनों को ही आरओ व एआरओ के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में आने की अनुमति होगी।

इन कार्यों पर भी पूर्ण प्रतिबंध

ऑफिशियल कार्यों को कैम्पेनिंग के कार्यों में मिक्स नहीं किया जाएगा।किसी भी प्रकार का प्रलोभन चाहे आर्थिक अथवा कोई और तरह से मतदाताओं को देने पर रोक है।निर्वाचक के द्वारा किसी भी प्रकार की जातीय और साम्प्रदायिक अपील नहीं की जाएगी।दूसरी पार्टियों व उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा असत्यापित आरोपों और विकृतियों के आधार पर किसी की आलोचना नहीं की जाएगी।किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार के निमित्त भाषणों, पोस्टरों व बैनरों के लिए भी नहीं किया जाएगा।

नियमों के तहत बताया गया है कि, ऐसी किसी भी जगह पर रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी ,जहां पर पहले से किसी पार्टी की बैठक चल रही हो। बूथों और पोलिंग स्टेशनों के आसपास किसी भी प्रकार के झंडे, पोस्टर, चिन्हों या प्रचार सामग्री का प्रयोग करना भी निषेध कर दिया गया है। 

इसके साथ ही सरकारी परिसर में किसी भी प्रकार का डिफेंसमेंट यानि वॉल पेंटिंग, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग व झंडे की अनुमति नहीं होगी। गेस्ट हाउसों में किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटी की अनुमति नहीं होगी।लाउड स्पीकर के प्रयोग के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति के लाउड स्पीकर का प्रयोग पूरी तरह निषेध है।

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